DLF फेज दो, तीन और चार में दो हज़ार से ज़्यादा मकानों में चल रही थिस कमर्शियल गतिविधियां, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कठोर आदेश के बाद डीटीपी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन मकानों के नक़्शे के साथ साथ कब्जे के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का मामला आया था । इन मकान के मालिकों को 15 दिन में जवाब तलब करने के आदेश दिए गए हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इसमें हो सकता है की इनको सील करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिए जा सकते हैं ।
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